Ranchi: बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में आरोपी प्रियरंजन सहाय और विपिन सिंह की जमानत अर्जी पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की कोर्ट ने दोनों को जमानत प्रदान कर दी। पूर्व में पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने प्रियरंजन सहाय और विपिन सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। 16 अप्रैल 2024 को जमीन कारोबारी प्रियरंजन सहाय , मोहम्मद इरशाद, विपिन सिंह और जेएमएम नेता अंतू तिर्की को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले 15 अप्रैल को ईडी ने जेएमएम नेता अंतू तिर्की समेत कई जमीन कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। गिरफ्तारी के बाद से प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह एवं अन्य आरोपी जेल में बंद हैं।