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Ranchi/H Court: हाईकोर्ट ने सातवीं की छात्रा से अश्लील हरकत करने के मामले में ट्यूशन टीचर अमरेंद्र सिंह को नहीं दी जमानत, आगे भी रहना होगा जेल में ही

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By CourtNews Desk On 07 Aug, 2025
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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने के आरोप में जेल में बंद कोकर के हैदरअली रोड निवासी ट्यूशन टीचर अमरेंद्र कुमार उर्फ अमरेंद्र सिंह को राहत देने से इनकार किया है। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने गुरुवार को उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। आरोपी को सदर पुलिस ने 28 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह जेल में है। आरोपी ने जमानत की गुहार लगाते हुए 10 मार्च को याचिका दाखिल की थी।

घटना को लेकर पीड़िता ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के अनुसार सातवीं की छात्रा का कहना है कि वह शिक्षक अमरेंद्र सिंह के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी। उसके साथ अन्य विद्यार्थी भी वहां पढ़ने जाते हैं। 27 जनवरी की रात सभी विद्यार्थी को भेजकर अमरेंद्र सिंह ने मुझे गणित पढ़ाने के नाम पर रुकने को कहा। इसके बाद अश्लील हरकत करने लगे, मुझे गलत नीयत से अपनी ओर खींच लिया और लाइट बुझा दिया। जब मैंने विरोध किया, तो कहा कि यह सब सामान्य बात है। किसी तरह वहां से भाग निकली। शिक्षक की गलत मंशा को देखते हुए मैं किसी प्रकार उससे खुद को छुड़ा कर भाग कर घर पहुंची। घटना की सारी जानकारी अपनी मम्मी और अन्य परिजनों को दी। बाद में परिजन शिक्षक अमरेंद्र के घर पहुंचे और उसे पकड़ लिया। सदर थाना की पुलिस को बुला कर उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 28 जनवरी को अमरेंद्र सिंह को जेल भेज दिया। कहा जाए तो आरोपी को कम से कम चार से पांच महीने और जेल में रहना पड़ेगा।

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