Ranchi: झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले में सीबीआई की याचिका पर अब 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जांच पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया है। शुक्रवार को सीबीआई की याचिका पर चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ में सुनवाई के दौरान समय मांगे जाने पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 18 नवंबर निर्धारित की। विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच से रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने याचिका दायर की है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर झारखंड हाईकोर्ट के विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश पर लगायी गयी रोक हटाने का अनुरोध किया है।
सीबीआई की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि विधानसभा में नियुक्तियों के दौरान भ्रष्टाचार और पद के दुरूपयोग के आरोप लगाये गये थे। हाईकोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले से जुड़ी दोनो न्यायिक आयोगों की रिपोर्ट और राज्यपाल द्वारा दिये गये निर्देश को ध्यान में रखते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सीबीआई ने कहा है कि वह प्रारंभिक जांच कर रही थी। इसमें पहले सिर्फ इत बात की जांच की जाती है कि नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के लगाये गये आरोप सही हैं या नहीं।