Ranchi: सिविल कार्ट रांची के न्याायायुक्त की अदालत ने सोमवार, 25 अगस्त को सरकारी चावल की कालाबाजारी मामले में आरोपी नागेश्वर राय, चंद्रशेखर कुमार एवं राजगीर राय की अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। तीनों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई पश्चात अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि बरामदगी और दस्तावेजों से आरोपी की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता। मामला गंभीर प्रकृति का है और बड़ी मात्रा में आवश्यक वस्तु की गड़बड़ी सामने आई है। इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। तीनों के खिलाफ उक्त आरोप में सुखदेवनगर थाना में 29 अप्रैल 2025 को उक्त आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
आरोपियों ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 29 जुलाई को अर्जी दाखिल की थी। इसी मामले में आरोपी ज्ञानदेव प्रसाद की अर्जी खारिज हो चुकी है। जानकारी के अनुसार, 29 अप्रैल 2025 को आईटीआई इटकी रोड के पास से एक पिकअप ट्रक 407 वाहन से सरकार द्वारा सब्सिडी पर वितरित किए जाने वाले चावल को जब्त किया गया था। मौके पर सरकारी बोरे से चावल निकालकर बाजार में बिकने वाले प्लास्टिक पैकेटों में भरने की तैयारी चल रही थी। वहां से पैकिंग मशीन और करीब 65 बोरे सरकारी चावल भी बरामद किया गया था।

