Ranchi: जमीन कारोबारी कमल भूषण हत्याकांड में दोषी मुख्य अभियुक्त डब्ल्यू कुजूर, उसका पुत्र राहुल कुजूर और शूटर काविस अदनान को सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त -3 की अदालत ने सोमवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना किया है। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अदालत ने उक्त आरोप में 19 सितंबर को तीनों को दोषी करार दिया था। कमल भूषण को 30 मई 2022 को पिस्का मोड़ के देवी मंडप रोड के पास शूटरों ने गोली मारी थी। जिसमें मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। घटना को लेकर मृतक का बेटा पवन कुमार आर्या ने सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कमल भूषण की हत्या के बाद उनका ड्राइवर बबलू उरांव ने ही पवन आर्या को इसकी जानकारी फोन पर दी थी। हालांकि अदालत में चश्मदीद गवाह बबलू गवाही के दौरान घटना का समर्थन नहीं किया और मूकर गया था। जानकारी हो कि दोषी डब्ल्यू कुजूर के साथ ही कमल भूषण ने जमीन कारोबारी शुरू किया था। कमल भूषण की बेटी यामिनी ने राहुल के साथ प्रेम विवाह किया था। जिसकी वजह से दोनों में विवाद हुआ और दोनों अलग-अलग हो गया था। इस मामले में तीन और आरोपी सोनू कुमार उर्फ सोनू यादव, छोटू कुजूर और मनजूर आलम ट्रायल फेस कर रहा है। मामले में अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है। मामले में अभियुक्तों के खिलाफ 10 जनवरी 2013 को आरोप तय किया गया था। 18 जून 2024 को अभियोजन पक्ष की ओर से जारी गवाही बंद कर दी गई। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 30 गवाहों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

