Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त एमके सिंह की अदालत ने शनिवार 30 अगस्त को 420 किलो गांजा तस्करी के आरोप में ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त बिहार के बक्सर जिला निवासी अजय राय को दोषी करार कर 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस अदालत ने दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे दो साल अतिरिक्त जेल काटनी होगी। एनसीबी की टीम ने अभियुक्त को ओरमांझी टॉल प्लाजा के समीप छापेमारी करके 11 फरवरी 2019 को 420 किलो गांजा के साथ दबोचा था। जिसका बाजार मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक आंका गया था।
मामले में एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक कुमार वशिष्ठ प्रसाद ने अदालत के समक्ष पांच गवाहों को प्रस्तुत किया था। बताया कि अभियुक्त अजय राय को अदालत ने फरार रहते हुए सजा सुनाई है। उसने मिली जमानत का दुरुपयोग किया है। अदालत ने एनडीपीएस की दो अलग-अलग धाराओं में 10-10 साल की कैद और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना किया है। इसी मामले के दूसरा अभियुक्त पटना निवासी दीपक कुमार की जमानत अदालत ने रद्द कर दिया है। साथ ही रिकॉर्ड को अलग कर दिया गया है। दोनों अभियुक्त ट्रक के केबिन में गुप्त स्थान बनाकर गांजा की तस्करी किया करता था।

