Narendra Singh Hora Murder Case: रांची के बहुचर्चित अपर बाजार के थोक चावल व्यवसायी नरेंद्र सिंह होरा हत्याकांड की सुनवाई करते हुए अदालत ने छह में चार अभियुक्त सद्दाम उर्फ बबन खान, शबीब अंसारी, फैजल खान एवं छोटू हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने सद्दाम को 40 हजार एवं अन्य तीनों को 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को नौ महीने से एक साल तक अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
मामले में अभियुक्त बिरसा कच्छप को अदालत ने सिर्फ आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर दो साल की सजा एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। छोटू हुसैन पलामू के पांकी निवासी है। अन्य चार अभियुक्त डोरंडा के अलग-अलग मोहल्ला निवासी है।
नरेंद्र सिंह होरा हत्याकांड में छह अभियुक्त दोषी करार
दोषी करार एक अभियुक्त रशीद अंसारी को अदालत ने फरार घोषित कर दिया है। अदालत ने सभी अभियुक्तों को छह दिसंबर को उक्त आरोप में दोषी ठहराया था। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी सिद्धार्थ कुमार सिंह ने अदालत के समक्ष 13 गवाहों को प्रस्तुत किया था।
घटना को लेकर मृतक के बेटे ने लोअर बाजार में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने चार अभियुक्तों को लूटपाट करने के दौरान हत्या करना, आपराधिक साजिश रचना एवं आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर सजा सुनाई है।
पीपी कंपाउंड निवासी नरेंद्र सिंह होरा की हत्या पांच अक्टूबर 2018 को मेन रोड के रोस्पा टावर के निकट रात करीब नौ बजे गोली मारकर कर दी गई है। जब वह दुकान बंद कर स्कूटी से पीपी कंपाउंड स्थित घर लौट रहे थे।
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