सिविल जज नियुक्तिः 35 साल से अधिक वाले भी परीक्षा में होंगे शामिल, जेपीएससी को मिला कोर्ट यह निर्देश

Civil Judge Appointment in Jharkhand: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति परीक्षा में 35 वर्ष से अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी है।

अदालत ने नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में अधिकतम उम्र सीमा के लिए निर्धारित तिथि 31 जनवरी 2023 को 31 जनवरी 2019 करने का निर्देश जेपीएससी को दिया। 31 जनवरी 2019 को 35 वर्ष पूरा करने वाले वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जिन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2018 से झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा नहीं ली। वर्ष 2023 में विज्ञापन निकाला गया उसमें उम्र सीमा 31 जनवरी 2023 रखी गई है। पिछले पांच वर्षों से परीक्षा नहीं लिए जाने के कारण कई अभ्यर्थी इस परीक्षा से वंचित रह गए हैं।

सिविल जज नियुक्ति में उम्र सीमा की मांगी गई थी छूट

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2018 में सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति के लिए विज्ञापन इसलिए नहीं निकल गया क्योंकि उस समय रिक्ति नहीं थी। वर्ष 2019-20 में काफी कम रिक्ति थी।

जिसे कैरी फॉरवर्ड करते हुए वर्ष 2023 में विज्ञापन निकाला गया है। इस दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने पक्ष रखा। पूर्व अदालत ने इस मामले में याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार करने का निर्देश जेपीएससी को दिया था।

प्रार्थी, राज्य सरकार और जेपीएससी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थियों को राहत प्रदान करते हुए कहा कि कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले सभी अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देते हुए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए।

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