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रांचीः किसी महिला की इच्छा के विरूद्ध लगातार शारीरिक संबंध बनाने के मामले में अभियुक्त दोषी करार, सजा का ऐलान….

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By CourtNews Desk On 26 Sep, 2024
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रांचीः सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने किसी महिला के साथ उसके विरोध के बावजूद बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के मामले में ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त रणधीर वर्मा को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। महिला ने मामले को लेकर 2015 में पति के खिलाफ कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान एपीपी ने ठोस गवाही दर्ज कराई है।

जिसके आधार पर अदालत ने दोषी पाया है। दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। अभियुक्त के खिलाफ उसकी पत्नी ने साल 2016 में दहेज प्रताड़ना मामले में सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें भी सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी।

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