Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त 5 की अदालत ने 27 नवंबर को प्रतिबंधित मादक पदार्थ अफीम की तस्करी के मामले में ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त रघुवीर ठाकुर को अदालत ने 12 साल की कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने गुरुवार को मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार कर कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामला 3 नवंबर 2023 का है। रातू थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि रिंग रोड, तिलता चौक स्थित एक घर में प्रतिबंधित मादक पदार्थ का भंडारण किया जा रहा है। सूचना पर रातू थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापेमारी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही एक संदिग्ध व्यक्ति भागने लगा, जिसे पीछा कर पकड़ा गया। उसकी पहचान रघुवीर ठाकुर के रूप में हुई। पूछताछ के आधार पर घर की तलाशी ली गई, जहाँ से 7.1 किलो अफीम बरामद की गई। जांच में सामने आया कि इस घर में अफीम का भंडारण कर विभिन्न इलाकों में बिक्री की जाती थी। अदालत ने पूरे मामले में आरोपों को साबित मानते हुए रघुवीर ठाकुर को कठोर सजा सुनाई।
Ranchi News: अफीम तस्करी के अभियुक्त रघुवीर ठाकुर को 12 साल की सश्रम कैद, एक लाख जुर्माना भी