Civil Court News

डायन के नाम पर जानलेवा हमला करने के मामले की आरोपी महिला की अग्रिम राहत देने से कोर्ट का इनकार

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By CourtNews Desk On 10 Jul, 2024
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न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत में 10 जुलाई को डायन कहकर पत्थर से कुचल कर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी महिला करूणा देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने महिला आरोपी को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। साथ ही उसकी ओर से दाखिल याचिका को अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी महिला सोनाहातू थाना क्षेत्र अंतर्गत लान्दुपडीह गांव निवासी फणिभूषण महतो की पत्नी है।

अधिवक्ता मृत्युंजय प्रसाद ने जमानत का जोरदार विरोध किया। उन्होंने बताया कि पिछले 27 मई को लान्दुपडीह गांव की एक विधवा वृद्ध महिला करुणा देवी पति चित्तरंजन महतो को घर के पीछे गोबर लीपने के दौरान गांव की ही करूणा देवी पति फणिभूषण महतो ने गाली गलौज करते हुए पत्थर से सिर और चेहरा में कुचल कर बुरी तरह से घायल कर दिया था। इस संबंध में वृद्ध महिला के पुत्र बिपिन बिहारी महतो ने सोनाहातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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