रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए हुई वन टाइम काउंसेलिंग में शामिल कराने को लेकर दाखिल कई याचिकाओं की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई।
सुनवाई के दौरान इस मामले में राज्य सरकार की ओर से समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत सरकार को पूर्व के आदेश के आलोक में जवाब देने का निर्देश दिया।
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इस मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह के बाद होगी। अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वन टाइम काउंसेलिंग का आयोजन किया था।
लेकिन आयोजित काउंसेलिंग में गैर पारा टीचर को शामिल नहीं किया गया। प्रार्थियों ने सरकार को काउंसेलिंग आयोजित कर उसमें शामिल कराने के लिए आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया।