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न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को हाई कोर्ट से मिली जमानत

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 12 Jan, 2024
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बरियातू रोड स्थित चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद- बिक्री के मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल को जमानत मिल गयी है।

जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने विष्णु अग्रवाल की याचिका स्वीाकार करते हुए सशर्त जमानत प्रदान की। विष्णु अग्रवाल को अपना पासपोर्ट ईडी कोर्ट मे जमा करना होगा।

उन्हें एक एक लाख का दो बेल बांड भरना होगा। साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करना होगा। हर तिथि पर कोर्ट में हाजिर होना होगा।

पूर्व में याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी कोर्ट ने 18 दिसंबर को विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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विष्णु अग्रवाल को ईडी ने किया था गिरफ्तार

इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। विष्णु अग्रवाल को 31 जुलाई 2023 को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार तिया था।

जांच के क्रम में ईडी ने पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थीष कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदला गया था।

इसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी। जालसाजी कर मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर गंगाधर राय को इस जमीन का फर्जी मालिक बनाया गया था। बाद में गंगाधर राय के पोते राजेश राय से यह जमीन खरीद बिक्री की गई थी।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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