मनी लाउंड्रिंग मामलाः पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सोमवार को बीसीसीएल धनबाद के कुसुंडा एरिया की गोंदूडीह कोलियरी के पूर्व प्रोजेक्ट ऑफिसर(पीओ) राम कृष्ण रमण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पर आंशिक सुनवाई हुई। आगे की सुनवाई के लिए अदालत ने चार जून की तारीख निर्धारित की है। याचिकाकर्ता पर 36.54 लाख रुपए से अधिक का मनी लाउंड्रिंग करने का आरोप है।
ईडी ने जमीन, फ्लैट एवं दुकान को अटैच कर लिया है। यह अचल संपत्ति उसने अपने व पत्नी के नाम पर खरीदारी की गई है। रांची के पिपरा में 8 डिसमिल जमीन, मोरहाबादी में 940 वर्गफीट का एक फ्लैट है। जबकि सरायढेला व धनबाद में अपने और अपनी पत्नी के नाम पर दो फ्लैट खरीदी है। इसके अलावा धनबाद के सबलपुर में 8 कट्टा जमीन, गोपाल कंपलेक्स धनबाद में एक दुकान तथा सरायढेला धनबाद में ही छह व सात डिसमिल जमीन की खरीदारी की है।
बता दें कि आरोपी राम कृष्ण रमन बीसीसीएल धनबाद में 1992 में ज्वाइन किया था। जुलाई 2023 में उसे अनियमितता के आरोप में नौकरी से हटा दिया गया।आरोपी ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए 26 अप्रैल को अग्रिम राहत के लिए याचिका दाखिल की है।