ED: रांची मेकॉन के मेटलर्जिकल विंग के पूर्व सीनियर मैनेजर उपेंद्र नाथ मंडल से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में चार्जशीटेड आरोपी चेन्नई निवासी हितेश वी शाह को अदालत से जबरदस्त झटका लगा है। उसकी ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पीएमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने दाखिल याचिका पर दो जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने सुरक्षित आदेश सुनाई है।
हितेश वी शाह मेसर्स शिव मशीन टूल्स चेन्नई का प्रोपराइटर है। उपेंद्र नाथ मंडल ने अपने पद का दुरुपयोग कर मेसर्स शिव मशीन टूल्स को तकनीकी रूप से योग्य नहीं होने के बावजूद दोनों को निविदा प्रदान की थी। इसके एवज में सीनियर मैनेजर ने शिव मशीन टूल्स से 94.39 लाख लिए थे। याचिकाकर्ता ने छूट की गुहार लगाते हुए 4 मई को याचिका दाखिल की थी।