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निचली अदालत आपकी सुविधा अनुसार नहीं चलेगीः हाईकोर्ट

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 31 Jul, 2024
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हाईकोर्ट ने श्रद्धा वाकर हत्याकांड में तारीख तय करने के संबंध में साकेत अदालत को निर्देश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सत्र अदालत किसी की सुविधा के अनुसार नहीं चलेगी।

आरोपी आफताब पूनावाला ने दावा किया था कि मुकदमे में जल्दबाजी के कारण उनके प्रति पक्षपात हो रहा है। पूनावाला के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि सत्र अदालत को मुख्य बचाव पक्ष के वकील की मौजूदगी में ही महत्वपूर्ण गवाहों की जांच करने और जिरह की तैयारी के लिए उन्हें पर्याप्त समय देने के लिए कहा जाए।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने बचाव पक्ष से कहा कि वह सत्र अदालत की सुविधा के अनुसार तारीखों की सुनवाई पर हाजिर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि अहम गवाहों के बयान आपके सामने की जाए तो इसके लिए आपको मौजूद रहना होगा

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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