Ranchi News: रांची की पोक्सो विशेष अदालत ने 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए Raju Mahto को गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश B K Srivastava की अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने आरोपी को 12 मई को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान आरोपी को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। वह गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक हिरासत में है और 31 अगस्त 2024 से जेल में बंद है। घटना 30 अगस्त 2024 की बताई गई है।
अभियोजन के अनुसार, 11 वर्षीय पीड़िता ट्यूशन से घर लौट रही थी, तभी आरोपी ने उसे जबरन एक ट्रक के केबिन में खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की धमकी दी और चुप रहने के लिए 200 रुपये भी दिए थे। सुनवाई के दौरान पीड़िता, उसकी मां समेत कई गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। पीड़िता ने अदालत को पूरी घटना की जानकारी दी। अदालत ने मौखिक गवाही, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों पर विचार करते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए कड़ी सजा सुनाई।

