high court news

Jharkhand News/H Court: समन अवहेलना मामला: हेमंत सोरेन को झटका, एमपी-एमएलए कोर्ट के संज्ञान पर हाईकोर्ट ने दखल से किया इनकार

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 15 Jan, 2026
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Image 2025 11 04 at 6.32.36 PM
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस चरण में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप उचित नहीं है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन की अवहेलना के मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है, जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस शिकायत पर संज्ञान लिया था, जिसे हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा लिया गया संज्ञान गलत है और इसे रद्द किया जाए। हालांकि, अदालत ने उनकी दलीलें स्वीकार नहीं कीं और याचिका खारिज कर दी।

See also  Ranchi/H Court: हाईकोर्ट ने सातवीं की छात्रा से अश्लील हरकत करने के मामले में ट्यूशन टीचर अमरेंद्र सिंह को नहीं दी जमानत, आगे भी रहना होगा जेल में ही

ईडी की ओर से दर्ज शिकायतवाद में कहा गया है कि जमीन घोटाला मामले की जांच के दौरान हेमंत सोरेन को कुल 10 समन जारी किए गए थे, लेकिन वे केवल दो समन पर ही ईडी के समक्ष उपस्थित हुए। ईडी के अनुसार, हेमंत सोरेन 20 जनवरी को जारी 8वें समन और 31 जनवरी को जारी 10वें समन पर उपस्थित हुए थे, जबकि अन्य समनों की अनदेखी की गई। ईडी का दावा है कि यह कृत्य समन की अवहेलना की श्रेणी में आता है, इसी आधार पर उनके खिलाफ शिकायतवाद दर्ज किया गया है। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी।

See also  Encroachment: हाई कोर्ट ने कहा, कनॉट प्लेस से अवैध फेरीवालों और विक्रेताओं को हटाया जाए

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment