Ranchi News: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) के समन मामले में हेमंत सोरेन का बुधवार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामले में उन्हें ईडी कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका निष्पादित कर दी। इस मामले में ईडी कोर्ट ने 12 दिसंबर को उन्हें हाजिर होने का निर्देश दिया था। ईडी के इस आदेश को हेमंत सोरेन हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बुधवार को इस मामले में मेरिट पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेशी पर छूट प्रदान कर दी।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा 2024 में लैंड scam मामले में बार बार समन की अवहेलना मामले में एमपी/एलएलए मामले विशेष अदालत ने उपस्थिति की अगली तारीख 12 दिसंबर निर्धारित की है। मामले में कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर समन जारी है। इससे अब राहत मिल गई है।

