Ranchi News: गोलीबारी और लूट के गंभीर मामले में आरोपी गोलू कुमार उर्फ गोलू यादव को अदालत से राहत नहीं मिली है। सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त–18 कुलदीप की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी की याचिका खारिज कर दी। आरोपी 13 मई 2025 से न्यायिक हिरासत में है। यह मामला डोरंडा थाना कांड संख्या से जुड़ा है, जो भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 118(2), 308(2)(3)(4)(5), 309(2)(3)(4)(6), 352, 351(3), 61(2) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दर्ज है। अभियोजन के अनुसार, 21 अप्रैल 2025 की सुबह करीब 9 बजे सूचक राहुल यादव उर्फ सोनू अपनी दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान मोटी यादव उर्फ गोल्डन यादव वहां पहुंचा और विवाद शुरू हुआ।
आरोप है कि गोलू यादव ने सूचक पर पूर्व में दर्ज एक मामले को वापस लेने का दबाव बनाया, दुकान में घुसकर सोने की चेन और 6,000 रुपये लूट लिए तथा विरोध करने पर गोली चला दी। बचाव पक्ष ने मामले को आपसी विवाद और बढ़ा-चढ़ाकर दर्ज एफआईआर बताया। साथ ही कहा गया कि चोट साधारण है और आरोपी गरीब मजदूर है। हालांकि, अभियोजन ने आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया। अदालत ने केस डायरी का अवलोकन करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रत्यक्ष और गंभीर आरोप हैं। साथ ही, उसके खिलाफ पूर्व में भी एक आपराधिक मामला दर्ज है। इससे पहले भी निचली अदालत और हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। नए आधार के अभाव में अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

