भूमाफिया पर हाई कोर्ट की टिप्पणी- जमीन पर कब्जा करना नहीं करेंगे बर्दाश्त

Ranchi: झारखंड की राजधानी रांची में जमीन पर कब्जा करने का मामला बढ़ने पर हाई कोर्ट (Jharkhajd high Court) के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने भूमाफिया और बिल्डर्स पर कड़ी टिप्पणी की है।

अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि हर दिन हाई कोर्ट में भूमाफिया द्वारा जमीन पर कब्जा करने और नक्शा का विचलन करने को लेकर याचिकाएं आ रही हैं। इस तरह का मामला अभी जनहित याचिका में लंबित है।

भूमाफिया ने की जज की जमीन कब्जा करने की कोशिश

अदालत ने कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जज की जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा करने की कोशिश की गई। अदालत इस तरह की घटना को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अदालत ने डा. चंद्रभूषण वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणी की है।

अदालत ने मामले में सीबीआइ और बिल्डर को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।

इससे पूर्व नगर निगम की ओर से कहा गया कि उनके पास नक्शा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सीबीआइ ने उस दौरान के सभी नक्शा जब्त कर लिया है। इसके अलावा चंद्रभूषण के भाई ने कई साल पहले इस मामले में बिल्डर के खिलाफ बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया कि वर्ष 2007 में बरियातु क्षेत्र में जमीन खरीदी थी। क्रिएटिव डेवलपर ने बिना किसी करार के ही प्रार्थी के जमीन पर भवन बना दिया।

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