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हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगी एसआई रूपा तिर्की के मौत मामले के मूल दस्तावेज

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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में साहिबबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मृत्यु प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में डीजीपी और एसपी से केस से संबंधित मूल दस्तावेज कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही अदालत ने प्रार्थी के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे याचिका सहित राज्य सरकार के जवाब की प्रति सीबीआई के अधिवक्ता को तुरंत सौंप दें। इस मामले में अगली सुनवाई नौ अगस्त को होगी। इस संबंध में रूपा तिर्की के पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। यह एक पुलिस पदाधिकारी की संदिग्ध मौत से जुड़ा हुआ मामला है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया कि इस मामले में जांच आयोग का गठन किया जाने का कोई औचित्य नहीं है।

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सीआरपीसी में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है और सरकार ने सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है, जो इस मामले की जांच कर रही है। अगर इस मामले में दोनों की रिपोर्ट में विरोधाभाष हुआ तो निचली अदालत किसकी रिपोर्ट मानेगी।

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से इस मामले में स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के कॉल रिकॉर्ड भी अदालत में पेश किए और रूपा तिर्की की आत्महत्या से जुड़े फोटोग्राफ भी कोर्ट को दिखाया। प्रार्थी का आरोप है कि एसआईटी ने इस मामले में घटनास्थल की ठीक से जांच नहीं की है।

वहीं, रूपा तिर्की के परिजनों को थाने बुलाकर धमकी दी गई है। इस मामले में रूपा तिर्की के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पंकज मिश्र व अन्य के दवाब में ही रूपा तिर्की ने आत्महत्या की है। इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई है।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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