रजिस्ट्रार की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से मांगा जवाब
Ranchi: Registrar’s Appointment झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने काउंसिल को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इस मामले में अब 30 सितंबर को सुनवआई होगी। इसको लेकर विजय लक्ष्मी एस ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विज्ञापन को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन जारी किया गया है।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कुमारी सुगंधा ने अदालत को बातया कि मार्च 2021 में नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल की ओर से रजिस्ट्रार पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। लेकिन इस विज्ञापन में इस पद के लिए अधिकतम उम्र 60 वर्ष रखी गई है।
इसे भी पढ़ेंः School Fee News: जनहित याचिका के साथ मामले की होगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
नियमानुसार उक्त पद के लिए अधिकतम उम्र 58 वर्ष होना चाहिए। इस मामले में पूर्व में हाईकोर्ट ने उम्र और शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया है। इसमें भी अधिकतम उम्र 58 वर्ष रखा गया है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद जारी विज्ञापन में नियमों का उल्लंघन किया गया है।
सुनवाई के दौरान बताया गया कि इस मामले की सुनवाई लंबित रहने के दौरान काउंसिल की ओर से रजिस्ट्रार पद पर नियुक्ति भी कर दी गई है। जिसकी इस पर नियुक्ति की गई है। उनकी उम्र 60 साल के करीब है।
इस पर अदालत ने काउंसिल से जवाब मांगा है कि जब यह मामले में सुनवाई चल रही थी, तो इस पद पर नियुक्ति कैस कर ली गई। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को निर्धारित की है।