high court news

जैक के उपाध्यक्ष को हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 23 Jun, 2021
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Jharkhand High Court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को हटाने के सरकार के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

इसे भी पढ़ेंः पुलिस बहालीः हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस बहाली की मेरिट कम कर बचे पदों को भरने की मांग खारिज की

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को सितंबर 2020 में बिना किसी पूर्व सूचना के ही उनको पद से हटा दिया। इस दौरान न तो उन्हें को नोटिस दिया गया और न ही उनका पक्ष नहीं सुना गया, जो नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है।

See also  शपथपत्र दाखिल करने में देरी पर हाईकोर्ट ने सचिव पर लगाया 1000 का जुर्माना

इसलिए राज्य सरकार के उक्त आदेश को खारिज कर देना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से फूल सिंह को उपाध्यक्ष पद से हटाया बिल्कुल सही है और यह राज्य सरकार को ऐसा करने का अधिकार भी है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

2,377 articles published
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment