रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने स्वामी अग्निवेश साथ हुई मारपीट के मामले की दोबारा जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
स्वामी अग्निवेश ने वर्ष 2019 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके साथ पाकुड़ में हुई घटना की फिर से जांच कराने का आग्रह किया था। याचिका में कहा गया था कि पुलिस इस मामले की जांच सही तरीके से नहीं की है।
कई बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया है। इस कारण मामले की दोबारा जांच होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान बताया गया कि स्वामी अग्निवेश की मौत हो चुकी है। अब उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती।
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स्वामी अग्निवेश के साथ वर्ष 2018 में पाकुड़ में एक कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनके साथ मारपीट करने का आरोप है। इस मामले में जयनारायण मल्टो ने भी याचिका दाखिल की है।
अदालत ने कहा कि इस मामले में काफी विलंब से याचिका दाखिल की गई है। इस मामले की जांच पूरी हो गई है और आरोपपत्र भी दाखिल कर दिया गया है और ट्रायल शुरू हो गया है।
यदि प्रार्थी को जांच सही नहीं होने की जानकारी थी तो आरोपपत्र दाखिल करते समय ही अपनी बात अदालत में रखनी थी। अदालत ने कहा कि इस स्टेज में हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके साथ ही अदालत ने याचिका खारिज कर दी।