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हाईकोर्ट ने ओलंपिक में शामिल होने के लिए मधुकांत पाठक का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश

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Ranchi: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले (National Game Scam) के अभियुक्त मधुकांत पाठक को टोक्यो में होने वाले ओलंपिक (Olympic-2021) में शामिल होने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। प्रार्थी मधुकांत पाठक की ओर से हाईकोर्ट में आईए याचिका दाखिल कर पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया था इस साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में एक टीम के साथ उन्हें जाना है। इसलिए उनका पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया जाए, ताकि वे ओलंपिक में शामिल हो सकें। इसको देखते हुए अदालत ने उनका पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया है।

इसे भी पढ़ेंः हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दहेज प्रताड़ना के आरोपी पति पर चलेगा हत्या का मुकदमा

अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि ओलंपिक से लौटने के बाद मधुकांत पाठक अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा कर देंगे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मधुकांत पाठक की ओर से सिविल कोर्ट में एक आवेदन के साथ हाई कोर्ट का आदेश दिया जाएगा।

इसके बाद एसीबी की कोर्ट उनका पासपोर्ट रिलीज कर देगी। बता दें कि मधुकांत पाठक को भी खेल घोटाला में आरोपित बनाया गया है। इस मामले की जांच एसीबी कर रही है। एसीबी ने मधुकांत पाठक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

हाई कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने सहित अन्य शर्तों पर मधुकांत पाठक को जमानत दिया था। तभी से उनका पासपोर्ट निचली अदालत में जमा है। जिसको रिलीज करने के लिए उनकी ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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