रांची। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल की ओर से आवासा खाली करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस राजेश शंकर की अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पूर्व मंत्री रणधीर सिंह की ओर से भी आवास खाली करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर 26 अगस्त को सुनवाई होनी है। इसके बाद अदालत ने इस मामले को भी उक्त मामले के साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि भवन निर्माण विभाग की ओर से विधायक नवीन जायसवाल को नोटिस जारी करते हुए आवास खाली करने को कहा गया था। बाद में एसडीओ ने भी अल्टीमेटम देते हुए आवास खाली करने का आदेश जारी किया। इसी आदेश को नवीन जायसवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना काल में आवास खाली करने का आदेश दिया जाना गलत है। उनकी ओर से उक्त आदेश को रद की मांग की गई है।
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