रांची। झारखंड हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी के मामले को लेकर दाखिल 16 अलग-अलग याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई टल गई है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में उक्त सभी याचिकाओं पर आंशिक सुनवाई हुई। अदालत को बताया गया कि महाधिवक्ता की तबीयत खराब है और उनकी ओर से ही सरकार का पक्ष रखा जाना है। इसके बाद अदालत ने उक्त सभी मामलों की सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित की है।
अदालत ने छठी जेपीएससी से जुड़े सभी मामलों में दस सितंबर को सुनवाई तिथि निर्धारित की थी। इस दौरान जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि छठी जेपीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त हो गया है, क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा पर सरकार ने नियुक्ति भी कर दी है। ऐसे में अब इस मामले में प्रार्थियों को चयनित अभ्यर्थियों को भी प्रतिवादी बनाना होगा। गौरतलब है कि प्रदीप राम, राहुल कुमार व प्रभु प्रकाश उरांव सहित अलग-अलग 16 याचिकाएं दाखिल की गई है। इन याचिकाओं में अंतिम परिणाम को रद करने, कैडर चयन में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने सहित अन्य मांगे हैं।
संगीत शिक्षक नियुक्ति के मामले में मांगा जवाब
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में संगीत शिक्षक नियुक्त को दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व जेएसएससी से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि वर्ष 2019 में शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश निकाला गया कि प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद व प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से प्राप्त डिग्री की संगीत शिक्षक की नियुक्ति के लिए मान्य नहीं है। जबकि उक्त डिग्री के आधार पर पूर्व में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके बाद अदालत ने जेएसएससी और सरकार से जवाब मांगा है। इसको लेकर मीरा महतो ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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