high court news

रांची की रतन हाइट्स सोसायटी के पास निर्माण बंद कर जमीन सौंपने का हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 13 Jul, 2023
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
jharkhand high court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने रतन हाइट्स सोसायटी की याचिका स्वीकार करते हुए रांची नगर निगम की ओर से स्वीकृत किए गए संशोधित नक्शे को निरस्त कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि खाली जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा।

अदालत ने बिल्डर और जमीन मालिक को निर्देश दिया है कि सोसाइटी के पास बने गड्ढे को एक माह में भर दिया जाए। अदालत ने जमीन सोसाइटी को हैंड ओवर करने का निर्देश दिया है। पूर्व में इस याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इसको लेकर रतन हाइट्स सोसाइटी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। प्रार्थी की ओर से रोहित रंजन सिन्हा ने पक्ष रखते हुए कहा था कि मोरहाबादी स्थित रतन हाइट्स के पास दूसरा निर्माण किए जाने के कारण जमीन धंस गई है। इससे रतन हाइट्स में रहने वालों को काफी नुकसान हुआ था।

See also  ट्वीट करने पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अंतरिम राहत बरकरार

रतन हाइट्स के पास हो रहा था निर्माण

इसके बाद बिल्डर बीकेएस रियलिटी को प्रतिवादी बनाते हुए याचिका दाखिल की गई है। करीब चार माह तक चली सुनवाई के दौरान अदालत ने सोसाइटी के पास की रिटेनिंग वाल (सुरक्षा दीवार) एवं अन्य की जांच मेकन से कराई थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि पूर्व में रतन हाइट्स की कुल जमीन 86 कट्ठा था।

46 कट्ठा में निर्माण हुआ था और बाकी जमीन सोसाइटी के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन बाद में जमीन मालिक ने उसे दूसरे बिल्डर को दे दिया। बिना नक्शा में संशोधन कराए नगर निगम की ओर से दूसरा नक्शा पास करा लिया गया। यह पूरी तरह से गलत है। उक्त जमीन सोसाइटी की है।

See also  Court News: प्रेमिका की हत्या के दोषी राजू उरांव को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

बिल्डर और जमीन मालिक कहना था कि इस जमीन पर नगर निगम ने नक्शा पास किया है। इतनी जमीन सोसाइटी को नहीं दी जा सकती है। निर्माण कार्य होना सही है। सरकार की ओर से कहा गया था कि यह बिल्डर और रतन हाइट्स का निजी विवाद है। दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं। उपायुक्त ने कोर्ट को बताया था कि रतन हाइट्स जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग बना दिया गया है, जो चालू हालत में है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment