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नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को फंड नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने कहा- सरकार से अनुदान या भीख नहीं मांग रहा संस्थान

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 25 Mar, 2021
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Jharkhand High Court
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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को फंड नहीं देने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत में सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया।

सरकार के शपथ पत्र में बताया गया कि 29.89 करोड़ रुपये सीपीडब्ल्यूडी को भुगतान करने के लिए आवंटित कर दिया गया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में संरचना बनाने के लिए वन टाइम 25 करोड़ रुपये भी आवंटित किया गया है।

अदालत ने सरकार के शपथ पत्र को नाकाफी बताते हुए इसे अस्वीकृत कर दिया। अदालत चाहती है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आधारभूत संरचना का निर्माण हो। यूनिवर्सिटी सरकार से किसी प्रकार का अनुदान या भीख नहीं मांग रही है।

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इतने महत्वपूर्ण संस्थान में आधारभूत संरचना का विकास करना, सरकार का दायित्व है। बेहतर समाज के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सरकार को किसी प्रकार के वित्तीय समस्या का बहाना नहीं बनाया जा चाहिए।

सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, भवन सचिव और वित्त सचिव ऑनलाइ हाजिर हुए थे। इसको लेकर अदालत ने पूर्व में इन अधिकारियों को हाजिर होने का आदेश दिया था। अगली सुनवाई आठ अप्रैल को भी सभी अधिकारी हाजिर होंगे।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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