रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त एमसी झा की अदालत ने पांच साल पुराने हत्याकांड में दोषी पति-पत्नी एवं पिता पुत्र कुल चार दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रेम प्रसंग में गोलू कच्छप की हत्या के जुर्म में सुभाष गोसाई उर्फ फंटुश गोसाई उसकी पत्नी प्रिया देवी, सोहराई गोसाई एवं उसका बेटा विकास कुमार को सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सभी आरोपी डोरंडा थाना क्षेत्र के बड़ा घाघरा निवासी है।
घटना को लेकर बुंडू थाना में 10 अगस्त 2019 को चौकीदार मदन लोहरा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बता दें कि 8 अगस्त 2019 को डोरंडा थाना क्षेत्र के बड़ा घाघरा निवासी गोलू कच्छप की हत्या हथौड़ा एवं तलवार से मारकर कर दी गई थी। 10 अगस्त को बुंडू के कांची नदी पर उसकी लाश बरामद हुई थी। 28 अगस्त 2019 को चारों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस हत्याकांड के पीछे की घटना यह है कि गोलू और प्रिया के बीच प्रेम प्रसंग था।
बाद में प्रिया की शादी बड़ा घाघरा के ही सुभाष गोसाई से हो गई थी। लेकिन शादी के बाद भी गोलू और प्रिया का मिलने-जुलने का सिलसिला जारी रहा। साजिश के तहत सुभाष ने गोलू को प्रिया के माध्यम से घर बुलाया और घटना का अंजाम दिया। हत्या के बाद शव को स्कॉर्पियों में लादकर कांची नदीं में फेंक दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई थी।