Hit And Run Case: पुणे में हुए पोर्से हादसे में नए-नए खुलासे हो रहे हैं। दो जिंदगियों की कीमत लगाई गई। मामला उजागर होने के बाद महाराष्ट्र की पुलिस सघन जांच कर रही हैं। लेकिन झारखंड में हीट एंड रन से जुड़े मामले के आरोपी जांच अधिकारी की लापरवाही के कारण अदालत को बरी करना पड़ा। जबकि मामले के सभी चार गवाहों की गवाही अदालत ने दर्ज किया था। इसमें जांच अधिकारी भी शामिल हैं।
मामले में गवाही के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने जब एसआई सह जांच अधिकारी ब्रजेंद्र कुमार से जिरह के दौरान आरोपी चालक का नाम कांड दैनिक में दर्ज करने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि चालक का नाम कांड दैनिक में जिक्र नहीं किया है। ना ही वाहन मालिक का बयान लिया गया। ऐसी कोई सबूत नहीं पेश किया जा सका, जिससे पता चल सके की दुर्घटना के समय वाहन आरोपी बादल मुंडा ही चला रहा था। इतना ही मामले के अन्य तीन गवाह भी घटना का तो समर्थन किया लेकिन वाहन चालक को पहचाने से इनकार किया।
नामकुम थाना क्षेत्र के सिंदरौल चौक पर 21 दिसंबर 2020 की सुबह आठ बजे साईकिल सवार की वाहन चालक की लापरवाही के कारण धक्के से मौत हो गई थी। घटना को लेकर नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अदालत ने कहा आरोपी पर लगाए गए आरोपों को साबित करने में अभियोजन पक्ष पूर्णतया असफल रहा। अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। ऐसा एक नहीं कई मामलों में वाहन चालक की पहचान नहीं होने के कारण आरोपी केस से बरी हो रहा है।
हीट एंड रन मामले कोर्ट में साबित नहीं
- नामकुम थाना कांड संख्या 29/2020, सूचक विजय कुमार गुप्ता, आरोपी- कमलेश यादव(बोकारो), एफआईआर- 26-1-2020
दुर्गा सोरेन चौक के निकट युवक आकाश कुमार गुप्ता की स्कूटी में धक्का से मौत, पीक अप वैन से लगा था धक्का। - धुर्वा थाना कांड संख्या 104/2015, सूचक- शंकर साहू, आरोपी- धनंजय सिंह धुर्वा निवासी, खूंटी जाने के दौरान 22-4-15 को आल्टो कार पेड़ में टक्करा गई, कार में सवार चार में एक आकाश नायक की मौत हो गई, तीन घायल हुआ। धनंजय सिंह गाड़ी चला रहा था। उसी पर केस किया गया।
- नगड़ी थाना कांड संख्या 127/2022, सूचक- युनीस खान, आरोपी मनोज मिश्रा, मालवाहक वाहन से स्कूटी सवार युसुफ खान की धक्के से 5-8-22 को मौत, दलदली चौक के निकट हो गई। घटना के समय गाड़ी कौन चला रहा था, इसकी जानकारी पुलिस नहीं जुटा पाई।