Ranchi: रांची, 12 जुलाई — झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत में पुरानी जेल के जीर्णोद्धार में करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच की मांग को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने नाराजगी जताते हुए निचली अदालत से शिकायतवाद से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को निर्धारित की गई है।
यह याचिका आनंद कुमार की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि पुरानी जेल के जीर्णोद्धार में लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। इस संबंध में उन्होंने मुख्य सचिव सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर शिकायत भी की थी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराते हुए मुख्य सचिव समेत अन्य को प्रतिवादी बनाया।
हालांकि, एसीबी अदालत ने याचिका को तथ्यों की पर्याप्त जांच किए बिना खारिज कर दिया। इसी के खिलाफ हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट रूप से नाराजगी जताते हुए कहा कि मामले से संबंधित समस्त रिकॉर्ड न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए ताकि उचित निर्णय लिया जा सके। यह मामला झारखंड की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुकदमा बनता जा रहा है

