Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षक अजीत कुमार राय को बड़ी राहत देते हुए नगरीय प्रशासन निदेशालय द्वारा उनकी बर्खास्तगी, प्राथमिकी दर्ज करने और वेतन रिकवरी के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने याचिकाकर्ता की रिट याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें सेवा से हटाए जाने की अवधि का पूरा वेतन, प्रमोशन सहित अन्य सभी देय लाभ देने का निर्देश दिया। मामला सेवा पुस्तिका में कथित छेड़छाड़ से जुड़ा था। आरोप था कि अजीत कुमार राय की सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रविष्टियों में गड़बड़ी की गई है। जांच समिति ने इन आरोपों की जांच की, लेकिन समिति को ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि छेड़छाड़ याचिकाकर्ता द्वारा की गई थी।
इसके बावजूद 20 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन निदेशक विजया जाधव ने उन्हें सेवा से बर्खास्त करने, प्राथमिकी दर्ज करने तथा 2 सितंबर 1989 से अब तक प्राप्त वेतन की रिकवरी का आदेश जारी कर दिया था। इस आदेश को अजीत कुमार राय ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि बर्खास्तगी का आदेश विधिसम्मत नहीं था और पर्याप्त प्रमाण के अभाव में दंडात्मक कार्रवाई की गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता को सभी सेवा लाभ पुनः प्राप्त होंगे।