Ranchi News : रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद बेड़ो थाना के तत्कालीन दारोगा श्याम नंदन पासवान को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। अदालत ने 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर आरोपी दारोगा को जमानत देने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह महाराणा ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी उसके खिलाफ प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। मामले में वह निर्दोष है। इसलिए जमानत दी जानी चाहिए। इससे पहले एसीबी कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। 33 दिनों में जमानत मिली।
मामला 9 जनवरी का है, जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने दारोगा श्याम नंदन पासवान को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोप है कि दारोगा ने एक ट्रक चालक से एमवीआई (मोटर वाहन निरीक्षक) जांच कराने के एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, बेड़ो थाना क्षेत्र में उसकी 12 चक्का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसके बाद एमवीआई जांच की प्रक्रिया के लिए दारोगा द्वारा लगातार पैसे की मांग की जा रही थी। रिश्वत देने से इनकार करने पर दारोगा बार-बार फोन कर दबाव बना रहा था, जिससे परेशान होकर शिकायतकर्ता ने एसीबी से संपर्क किया। एसीबी ने शिकायत की सत्यता की जांच के बाद जाल बिछाया और 10 हजार रुपये लेते समय दारोगा को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है, वहीं हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद आरोपी को राहत मिल गई है।

