Ranchi News: झारखंड में करीब 750 करोड़ रुपये के चर्चित शराब घोटाले के मुख्य आरोपी और भाटिया वाइंस एंड कंपनी के मालिक भूपेंद्र सिंह भाटिया को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में भूपेंद्र सिंह भाटिया को पहले भी राहत नहीं मिली थी। सितंबर माह में एसीबी की विशेष अदालत ने भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बावजूद भाटिया लंबे समय से फरार चल रहा है।
जांच के शुरुआती दौर में इस शराब घोटाले की राशि करीब 38 करोड़ रुपये आंकी गई थी, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ ही यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 750 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। आरोप है कि भाटिया वाइंस एंड कंपनी ने बिना वैध एग्रीमेंट के ही शराब की बिक्री की और प्लेसमेंट से लेकर आपूर्ति तक की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं कीं, जिससे सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। इस मामले में विनय कुमार चौबे समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। बताया जाता है कि इस वर्ष जनवरी के अंत में झारखंड एसीबी की टीम भूपेंद्र सिंह भाटिया को गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंची थी, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही वह फरार हो गया। आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के कारण वह भागने में सफल रहा और एसीबी की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा।