हाईकोर्टः वन विभाग के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर जेपीएससी और जेएसएससी को बनाया गया प्रतिवादी
वन विभाग के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने जेपीएससी और जेएसएससी को प्रतिवादी बनाते हुए एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। विधायक सरयू राय की हस्तक्षेप याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस के राय की अदालत ने यह निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी और जेएसएससी को अधियाचना भेज दी गयी है। इस पर अदालत ने दोनों को प्रतिवादी बनाते हुए यह बताने को कहा कि नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है या नहीं।कब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अदालत ने सरकार से नियुक्ति नियमावली बनी है या नहीं इस पर जवाब दाखिल करने को कहा।
बता दें कि हाथियों की मौत पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा है। इस मामले में विधायक सरयू राय ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर वन विभाग में रिक्त पदों का मामला उठाया है और रिक्त पदों पर नियुक्ति का निर्देश देने का आग्रह अदालत से किया है।