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High Court/ Delhi: दिल्ली के रोहिणी के क्रिसेंट स्क्वायर मॉल पर बंदी की तलवार, नोटिस जारी

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By CourtNews Desk On 25 Nov, 2024
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HC/ Delhi: दिल्ली के रोहिणी स्थित क्रिसेंट स्क्वायर मॉल पर बंदी की तलवार लटक गई है। दिल्ली High Court ने शॉपिंग मॉल में अग्निशमन यंत्र समेत कई बड़ी खामियों के चलते राज्य सरकार एवं दिल्ली अग्निशमन विभाग को निर्देश दिया है कि वह क्रिसेंट स्क्वायर मॉल एवं यहां स्थित सभी दुकानदारों को नोटिस जारी करें। नोटिस में स्पष्ट किया जाए कि यदि यह खामियां तत्काल ठीक नहीं की जाती तो सभी दुकानों के बिजली-पानी कनेक्शन काट दिए जाएंगे। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि शॉपिंग मॉल अक्सर भीड़-भाड़ वाले केन्द्र होते हैं, जहां रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अग्नि सुरक्षा उपायों में मामूली चूक भी चिंता का कारण बन सकती है, इसलिए कार्यात्मक अग्निशामक यंत्र, परिचालन अलार्म सिस्टम और पर्याप्त धुआं प्रबंधन तंत्र जैसे उपकरण अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय हैं। इन व्यवस्थाओं की कमियां किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पीठ ने कहा कि यह सब खामियां जानकर भी आमजन की जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है।

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निरीक्षण के बाद नोटिस दिल्ली सरकार की तरफ से अतिरिक्त स्थायी वकील प्रशांत मनचंदा ने इस मामले में उच्च न्यायालय को बताया कि इस मॉल का दो बार निरीक्षण किया गया। मॉल के प्रबंध निदेशक और दुकान मालिकों को पहली बार चार अक्तूबर 2023 को नोटिस दिया गया। दोबारा निरीक्षण के बाद तीन अप्रैल 2024 को नोटिस जारी किया। एकलपीठ ने कहा- नए सिरे से नोटिस जारी करें

मॉल के आठ दुकानदारों ने दिल्ली सरकार, दिल्ली अग्निशमन विभाग समेत अन्य के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि उन्हें नोटिस जारी किया गया है। उनकी दुकानों का बिजली-पानी का कनेक्शन काटने का नोटिस जारी किया गया है। इन दुकानदारों ने इस नोटिस को खारिज करने का आग्रह किया था। दिल्ली सरकार ने पीठ को बताया गया कि खामियों के मद्देनजर मॉल के प्रबंध निदेशक एवं सभी दुकानदारों को बिजली-पानी काटने का नोटिस दो बार जारी किया गया है। आठ दुकानदारों को अतिक्रमण को लेकर अलग से नोटिस जारी किया गया है। एकलपीठ ने इसके बाद राज्य सरकार को कहा कि नए सिरे से मॉल के मालिक व सभी दुकानदारों को नोटिस जारी करें।

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ये खामियां जांच में पाई गईं:

● बेसमेंट में स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम उपलब्ध नहीं था

● अग्निशामक यंत्र हटा दिए गए

● प्राथमिक चिकित्सा नली-रील अक्रियाशील पाई गई

● स्वचालित पहचान और अलार्म सिस्टम कई स्थानों पर काम नहीं कर रहा था। कई जगह से इन्हें हटा दिया गया था

● मैन्युअल रूप से संचालित इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम (एमओईएफए) काम नहीं कर रहा था

● सार्वजनिक उदघोषणा प्रणाली काम नहीं कर रही थी

● बेसमेंट में कुछ स्थानों पर स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम खराब था

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