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हाईकोर्टः नियुक्ति पर रोक, तीन सप्ताह में मांगा जवाब

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By CourtNews Desk On 05 Aug, 2024
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झारखंड हाईकोर्ट ने दामोदर घाटी निगम ( डीवीसी) कोलकातता की एक्जक्यूटिव ट्रेनी, मेडिकल अफसर और असिस्टेंट मैनेजर पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन पर सोमवार को रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंधमें भूपेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है


डीवीसीकोलकाता ने एक्जक्यूटिव ट्रेनी(फाइनेंस) के सात, मेडिकल अफसर और असिस्टेंट मैनेजर ( हेल्थ सर्विसेज) के 21 पद के लिए 18 जुलाई 2024 को विज्ञापन निकाला है। सात अगस्त तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि निर्धारित है। प्रार्थी का कहना है कि उसका चयन पूर्व में एक्जक्यूटिव ट्रेनी(फाइनेंस) के पद पर हुआ था। मेरिट लिस्ट में वह द्वितीय नंबर पर था, लेकिन उसका अंतिम रूप से चयन यह कहते हुए नहीं किया गया कि उसपर विभागीय कार्रवाई चल रही है। इसके खिलाफ प्रार्थी ने याचिका दायर की है।

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