रांची। झारखंड हाईकोर्ट टेरर फंडिंग मामले में आरोपी महेश अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि समान मामला चीफ जस्टिस की खंडपीठ में सुनवाई हो रही है। इसके बाद जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने इस मामले को उन्हीं याचिकाओं के साथ टैग करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई दस सितंबर को होने की संभावना है। गौरतलब है कि टेरर फंडिंग के मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की खंडपीठ कर रही है। इस मामले को भी उसी कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया है। आम्रपाली एवं मगध कोल परियोजना में शांति समिति के जरिए लेवी वसूली जाती थी। उक्त राशि उग्रवादी संगठन टीपीसी को भी दी जाती थी। एनआइए मामले को टेकओवर कर जांच कर रही है।
भूमि घोटाले के आरोपी सीओ ने याचिका ली वापस
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में भूमि घोटाले के आरोपी नामकुम के तत्कालीन सीओ विजय किशोर सहाय की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से याचिका वापस लेने की अदालत से गुहार लगाई गई। अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी। विजय किशोर सहाय की ओर से याचिका दाखिल कर इस मामले में दर्ज प्राथमिकी सहित निचली अदालत की सभी कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इस मामले में निचली अदालत में आरोप गठन हो गया है। ट्रायल भी शुरू हो गया है। ऐसे में उक्त याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए। इस पर कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी। विजय किशोर सहाय पर नामकुम सीओ रहते हुए लोगों से मिलीभगत कर करीब 25 एकड़ सरकारी जमीन की बंदोबस्ती करने का आरोप है। इस मामले की जांच निगरानी को सौंपी गई थी। वर्ष 2013 में निगरानी ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसी के खिलाफ विजय किशोर सहाय ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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