Ranchi: सेना की 4.55 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। छवि रंजन की ओर से अदालत को बताया गया कि वह 25 माह से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं। उनके अधिवक्ता ने जमानत याचिका के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि 4 मई 2023 से वे जेल में बंद हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 13 और 14 अप्रैल 2023 को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की थी। इस दौरान निलंबित आईएएस छवि रंजन, बड़गाई अंचल के तत्कालीन उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद समेत 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी में ईडी को कई फर्जी डीड और दस्तावेज बरामद हुए थे। ईडी ने इस मामले में छवि रंजन, व्यवसायी अमित अग्रवाल समेत 10 आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि रांची के उपायुक्त पद पर रहते हुए छवि रंजन ने फर्जी कागजात के आधार पर जमीन की खरीद-बिक्री में भूमिका निभाई थी।

