टाउल प्लानर नियुक्ति मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने कहा- अंतिम आदेश से प्रभावित होगी नियुक्ति
Ranchi: राज्य में सहायक टाउन प्लानर्स की होने वाली नियुक्ति पर रोक लगाने से झारखंड हाईकोर्ट ने इन्कार करते हुए कहा है कि इस मामले में कोर्ट के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी। जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने शुक्रवार को कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सफल 20 उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया। अदालत ने सरकार और जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 29 जून को निर्धारित की।
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टाउन प्लानरों नियुक्ति के खिलाफ प्रार्थी विवेक हर्सिल, पायल और स्वप्निल मयूरेश ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में जेपीएससी की ओर से जारी सहायक टाउन प्लानर की परीक्षा को रद करने की मांग की गई है। यह भी कहा गया है कि 20 ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए है, जो विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर (इंडिया) से निबंधित नहीं है। ऐसे में इनकी परीक्षा रद्द करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने प्रार्थी के इस दावे को गलत बताया और कहा कि सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति नियमानुसार हुई है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। बता दें कि अप्रैल 2020 में जेपीएससी ने पूरे राज्य में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। मार्च 2021 को सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए जेपीएससी ने परिणाम जारी कर दिया और सफल हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेज दी है।