रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में सेंट जेवियर स्कूल, हजारीबाग से निकाले गए छात्रों की याचिका पर चार जनवरी को सुनवाई होगी। छात्रों ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी है।
एकलपीठ ने इन छात्रों के मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया था और छात्रों को झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण में अपनी बात रखते हुए याचिका खारिज कर दी थी।
एकलपीठ के आदेश को छात्रो ने खंडपीठ में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सभी छात्रों को शिक्षा हासिल करने का अधिकार है, लेकिन स्कूल प्रबंधन उन्हें शिक्षा देने के बदले स्कूल से निकाल रहा है।
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महामारी के दौरान राज्य सरकार ने भी एक आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी छात्र को स्कूल से नहीं निकाला जा सकता है और ऑनलाइन क्लास करने से भी नहीं रोका जा सकता। इन बिंदुओं पर एकलपीठ ने विचार नहीं किया है।
छात्रों ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने कहा है कि याचिका दाखिल करने वाले कई छात्रों ने वार्षिक परीक्षा पास की है। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने यह कहते हुए उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश देने से इनकार कर दिया कि इन छात्रों के खिलाफ पहले से कई शिकायतें मिली हैं।
इस आधार पर इन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं करने का निर्णय लेते हुए अभिभावकों को स्कूल से छात्रों को हटा लेने का आदेश दिया गया है। स्कूल प्रबंधन के इस आदेश से करीब 100 बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। उक्त छात्र दूसरी से सातवीं कक्षा के हैं।