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HC News: हाईकोर्ट से चैनपुर के पूर्व थानेदार को नहीं मिली राहत, रिश्वत मामले में जमानत याचिका खारिज

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 23 Apr, 2026
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Ranchi News: गुमला जिले के चैनपुर थाना के पूर्व प्रभारी और सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए आरोपी अधिकारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार को एसीबी की टीम ने एक मामले को रफा-दफा करने (मैनेज करने) के नाम पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा था। इस कार्रवाई के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं।

आरोप तय होने के बाद ही दोबारा कर सकेंगे अपील

सुनवाई के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और बचाव पक्ष के बीच लंबी बहस हुई। दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि मामले में आरोप गठन (चार्ज फ्रेम) होने के बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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