Ranchi: रांची के पूर्व उपायुक्त (DC) छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सेना के कब्जे वाली बरियातू की जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए छवि रंजन की जमानत याचिका को शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को स्वीकार कर लिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की अदालत ने छवि रंजन को कुछ शर्तों के साथ जमानत प्रदान की है। उन्हें ईडी ने 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में बंद थे। अब जमानत मिलने के बाद उनके बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है।
इससे पहले, छवि रंजन की जमानत याचिका ईडी कोर्ट से खारिज होने के बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि, 6 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पहले ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को शर्तों के साथ जमानत दे दी। यह मामला जमीन घोटाले से जुड़ा है, जिसमें ईडी ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

