Ranchi: Forgery झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने शपथ पत्र सत्यापित करने वाले पांच नोटरी पब्लिक अधिवक्ताओं के खिलाफ गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर शोकॉज नोटिस जारी किया है। काउंसिल की ओर से शोकॉज नोटिस में कहा गया है कि उनके खिलाफ शपथ पत्र सत्यापन में नियमों का पालन नहीं किए जाने की शिकायत काउंसिल को मिली थी।
प्रथम दृष्टया मामला सभी पाए जाने के बाद क्यों नहीं आपके खिलाफ अधिवक्ता लाइसेंस रद करने की कार्रवाई की जाए। काउंसिल ने सभी अधिवक्ताओं को दो सप्ताह में अपना जवाब बार काउंसिल को ई-मेल के जरिए भेजने का निर्देश दिया है। जिनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है उनमें रांची के मोहम्मद एहसान हुसैन, गिरिडीह के बीबी सहाय और हजारीबाग के केएम सिंह, जगदीश प्रसाद और इस्लाम का नाम शामिल है।
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इस मामले में स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने कहा कि अगर निर्धारित अवधि में नोटरी अधिवक्ता जवाब नहीं देते हैं, तो उनपर कार्रवाई के लिए अनुशासनात्मक कमेटी के पास मामला भेज दिया जाएगा। जहां उनपर अधिवक्ता एक्ट के सेक्शन 35 के तहत लाइसेंस रद करने की कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि अधिवक्ताओं को ही सरकार की ओर से नोटरी पब्लिक शपथ पत्र सत्यापन के लिए नियुक्ति किया जाता है। चेयरमैन ने कहा कि इस तरह की गड़बड़ियों की शिकायत अन्य जिला बार संघों से मिल रही है। काउंसिल इसकी जांच करा रहा है। एक माह में सारी व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश होगी ताकि शपथ पत्र को सत्यापित करने में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा सके।