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Bail जिस्मफरोशी के आरोप में जेल में बंद पांच आरोपियों को मिली जमानत, स्पा मालिक की याचिका खारिज

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By CourtNews Desk On 18 Jun, 2024
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Bail: रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने 18 जून मंगलवार को सरकुलर रोड स्थित बम्बो इंटरनेशनल स्पा सेंटर में अनैतिक व्यापार समेत अन्य आरोप में पकड़े गए आरोपियों की ओर से दाखिल पांच जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने जेल में बंद आरोपी राकेश रंजन, आर्यमान कुमार आजाद, रोहन, ऋषि बंका समेत पांच को जमानत की सुविधा प्रदान की।

आरोपियों स्पा सेंटर के ग्राहक थे। जबकि अदालत ने स्पा सेंटर के नाम पर जिस्मफरोशी कराने के आरोपी और स्पा के संचालक दिल्ली निवाड़ी गौरव अग्रवाल सहित स्पा के अन्य कर्मचारियों को जमानत देने से इनकार कर दिया और सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी। लालपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो जून को देर रात स्पा सेंटर में छापेमारी कर कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। जिसमें महिला भी शामिल है।

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उसमें से दो युवतियां थाईलैंड, दो दिल्ली और दो बंगाल एवं एक रांची की युवती सहित अन्य शामिल है। घटना को लेकर लालपुर थानेदार आदिकांत महतो ने प्राथमिकी(कांड संख्या 146/24) दर्ज कराई है। छापेमारी में पुलिस ने आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया था। लालपुर टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की थी। सिविल कोर्ट से जिन आरोपियों को जमानत नहीं मिली है वे सब अब हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाते हुए जमानत आवेदन दाखिल करेगा।

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