अपनी बहू को जलाकर मारने के आरोपी ससुर को हाई कोर्ट से मिली जमानत

रांची। महिला को जलाकर मारने के आरोपी ससुर को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अपने बहू जमीला बीबी की हत्या के आरोप में जेल में बंद ससुर अली मुहम्मद अंसारी को जमानत प्रदान की है। अदालत ने दस-दस हजार रुपये के दो निची मुचलके पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने अदालत कोबताया कि यह मामला गढ़वा जिले के धुरकी थाने का है। सितंबर 2019 को जमीला बीबी की आग लगने से मौत हो गई। इस मामले में जमीला के पिता ने अपनी बेटी के पति आलम अंसारी, ससुर अली मुहम्मद अंसारी और सास के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में सास को पहले ही जमानत मिल गई है। मार्च 2020 से सभी जेल में बंद है।

अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने अदालत को बताया कि अली मुहम्मद अंसारी अपने बेटे से अलग रहते थे। इनका उनकी बहू और बेटे के बीच कोई दखल नहीं था। उनकी उम्र 75 साल है। पुलिस जांच में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे पता चले की इस घटना में वे भी शामिल थे। याचिकाकर्ता की ओर से दिए दलील को मानते हुए अदालत ने अली मुहम्मद को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। गौरतलब है कि निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई थी।

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