Jharkhand

जलाशयों में अतिक्रमणः हाईकोर्ट ने पूछा, रांची में 30 साल पहले कितने जलाशय थे

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 18 Feb, 2021
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
bada talab in Ranchi
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार और रांची नगर निगम से पूछा है कि रांची में तीस साल पहले कितने जलाशय थे और हरियाली कितनी थी। वर्तमान में कितने जलाशय बचे हैं और उनकी स्थिति कैसी है।

रांची के जलाशयों से अतिक्रमण हटाने के मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने चार मार्च तक इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

सुनवाई के दौरान नगर निगम ने बताया कि जलाशयों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लोगों को नोटिस भी दिया गया है। लेकिन निगम के जवाब से अदालत संतुष्ट नहीं हुआ।

अदालत ने कहा कि जिन बिंदुओं पर नगर निगम से जवाब मांगा गया था उसके अनुसार जवाब नहीं दिया गया है। निगम ने अपने जवाब में यह नहीं बताया है कि 30 साल पहले रांची में कितने जलाशय थे।

See also  High Court News: गोड्डा होमगार्ड बहाली पर हाईकोर्ट की रोक, फाइनल रिजल्ट जारी नहीं होगा

इस पर निगम की ओर से बताया गया कि 30 साल पहले रांची में 14 जलाशय थे और आज भी उतने ही हैं। सरकार कहा कि फिलहाल इसकी सटीक जानकारी नहीं दी जा सकती।

इसे भी पढ़ेंः जानिए क्यों हाईकोर्ट ने कहा कि रांची के अपर बाजार को बंद कर देना चाहिए

रांची नगर निगम के पास वर्ष 1928 का नक्शा है। उस नक्शे को देख कर ही सही जानकारी दी जा सकती है। सभी तथ्यों की जानकारी हासिल जवाब दाखिल करने को कहा।

कोर्ट ने चार मार्च को सुनवाई निर्धारित करते हुए राज्य सरकार और नगर निगम को 30 साल पहले जलाशयों, उनका क्षेत्र, हरियाली और वर्तमान स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया।

See also  Ranchi/Judgment: महिला से गैंग रेप करने के बाद उसकी हत्या करने के जुर्म में तीन युवकों को कोर्ट ने सुनवाई अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा

इस मामले याचिका दाखिल करने वाली अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए आम लोगों को जो नोटिस दिया जा रहा है।

उसमें उनका नाम अंकित किया गया है। जबकि हाईकोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है। नोटिस में सिर्फ उनका नाम अंकित किए जाने से उन्हें काफी परेशानी हो रही है।

कई लोग फोन कर रहे हैं इससे वह काफी परेशान है। इस पर अदालत ने रांची जिला प्रशासन ने अधिवक्ता को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

2,377 articles published
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment