रांचीः मादक पदार्थ तस्करी मामले में दोषी दुखहरण साहू को 10 साल की सजा, भारी भरकम जुर्माना भी
रांचीः सिविल कोर्ट रांची के प्रधान न्यायायुक्त सह एनडीपीएस मामले के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में अभियुक्त दुखहरण साहू को दोषी पाकर 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 2 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 2 साल से अधिक अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अभियुक्त चान्हो थाना क्षेत्र के चोरेया गांव निवासी है। वहीं मामले के एक आरोपी सबीर अंसारी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
चान्हो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 11 मार्च 2023 को छापेमारी कर अभियुक्त के पास से 2 किलो गांजा, 40 पीस कफ सीरफ एवं 14 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया गया था। घटना को लेकर चान्हो के तत्कालीन थाना प्रभारी रंजय कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान पीपी अनिल कुमार सिंह ने अदालत के समक्ष 7 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मादक पदार्थ तस्करी समाज पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। इससे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। ऐसे आरोपियों को सजा देना न्याय के हित में होगा। अभियुक्त का बचाव में अधिवक्ता एसपी अग्रवाल ने कोर्ट में बहस की थी।